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सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा विधायक मनोज पारस गिरफ्तार, भेजा गया जेल

समाजवादी पार्टी के विधायक तथा पूर्व मंत्री मनोज पारस ने महिला को सरकारी राशन की दुकान उसे दिलाने का भरोसा दिलाकर अपने अपने घर बुलाया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sun, 02 Jun 2019 09:53 AM (IST)Updated: Sun, 02 Jun 2019 10:15 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा विधायक मनोज पारस गिरफ्तार, भेजा गया जेल
सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा विधायक मनोज पारस गिरफ्तार, भेजा गया जेल

प्रयागराज, जेएनएन। बिजनौर के नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोपित मनोज पारस ने महिला को सरकारी राशन की दुकान दिलाने का झांसा दिया था।

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समाजवादी पार्टी के विधायक तथा पूर्व मंत्री मनोज पारस ने महिला को सरकारी राशन की दुकान उसे दिलाने का भरोसा दिलाकर अपने अपने घर बुलाया। विधायक पर आरोप है कि यहां मनोज पारस के साथ जयपाल, अस्सू, कुंवर सैनी भी मौजूद थे। उन्होंने मिलकर महिला के साथ गैंग रेप किया। इस मामले में जयपाल, अस्सू, कुंवर सैनी कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से जेल में हैं। विधायक न तो खुद कोर्ट में पेश हुए थे और न करायी जमानत। कल उनको स्पेशल कोर्ट ने जेल भेज दिया। अब कोर्ट में इस मामले में चार जून को सुनवाई होगी।

गैंग रेप के आरोपित पूर्व मंत्री और विधायक मनोज पारस को शनिवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए से करारा झटका लगा। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दे दिया। उनकी तरफ से पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई अब चार जून को होगी। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

राशन की दुकान दिलाने का झांसा

मामला बिजनौर जिले के नगीना थाना का है। 13 जून 2007 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपित मनोज पारस ने महिला को सरकारी राशन की दुकान उसे दिलाने का भरोसा दिलाकर अपने अपने घर बुलाया। आरोप है कि यहां मनोज पारस के साथ जयपाल, अस्सू, कुंवर सैनी भी मौजूद थे। उन्होंने मिलकर महिला के साथ गैंग रेप किया। इस मामले में जयपाल, अस्सू, कुंवर सैनी कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से जेल में हैं। इस मामले में विधायक न तो खुद कोर्ट में पेश हुए थे और जमानत कराई थी।

पारस ने कल स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की थी। जिस पर सुनवाई के लिए चार जून की तारीख नियत करते हुए कोर्ट ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया । यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। 

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