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एसडीएम सोरांव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमे के आदेश पर प्रयागराज की अदालत में दाखिल रिवीजन स्वीकृत

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया कि इंस्पेक्टर सोरांव सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। चूंकि एसडीएम समेत अन्य कर्मचारी लोक सेवक हैं। लिहाजा उनके खिलाफ दिए गए आदेश को लेकर सीजेएम कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 22 Jul 2021 04:02 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jul 2021 04:02 PM (IST)
एसडीएम सोरांव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमे के आदेश पर प्रयागराज की अदालत में दाखिल रिवीजन स्वीकृत
सीजेएम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश का पुनरीक्षण किया जाएगा।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। एसडीएम सोरांव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमे को लेकर दाखिल रिवीजन स्वीकार कर ली गई है। अब सीजेएम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश का पुनरीक्षण किया जाएगा।

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रिवीजन फाइल को सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया

नवाबगंज थाना क्षेत्र के लालगोपालगंज निवासी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल ने मानचित्र और भू राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। साथ ही एसडीएम सोरांव अनिल कुमार चतुर्वेदी, लेखपाल गुरुप्रसाद, कानूनगो कपिल मिश्रा, नायब तहसीलदार मृदुला दुबे, तहसीलदार अजीत कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया कि इंस्पेक्टर सोरांव सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। चूंकि एसडीएम समेत अन्य कर्मचारी लोक सेवक हैं। लिहाजा उनके खिलाफ दिए गए आदेश को लेकर सीजेएम कोर्ट में रिवीजन फाइल की गई। रिवीजन जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी की ओर से दाखिल किया गया। रिवीजन फाइल को सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और विपक्षियों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि मुकर्रर की गई। कोर्ट की कार्रवाई से एसडीएम समेत अन्य को फिलहाल राहत मिली है।


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