आप भी जानें, BS-4 Vehicles का पंजीकरण सिर्फ 31 मार्च तक ही हो सकेगा Prayagraj News
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मार्च 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण बंद कर दिया जाए।
प्रयागराज, जेएनएन। यह खबर जरूर पढ़ें, काम की है। क्योंकि पहली अप्रैल से केवल भारत स्टेज (बीएस)-6 वाहनों का ही पंजीकरण होगा। बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण 31 मार्च तक ही हो सकेगा। इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी आटो डीलर्स को पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में पंजीकरण न होने पर इसकी जिम्मेदारी डीलर्स और वाहन मालिक की होगी।
एआरटीओ प्रशासन बोले, बाजार में बीएस-6 वाहन आ गए हैं
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मार्च 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण बंद कर दिया जाए। उसके बाद से बीएस-6 वाहन ही बिकेंगे। बीएस-4 वाहनों की बिक्री अप्रैल 2017 से शुरू हुई थी। इन तीन सालों में देश भर में लाखों वाहन बिक गए। एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया कि इस आदेश की जानकारी सभी आटो डीलर्स को दे दी गई है। बाजार में बीएस-6 वाहन आ गए हैं।
बीएस-4 वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं खतरनाक है
बीएस-4 वाहनों से कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसें निकलती हैं। वहीं डीजल और डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन से पर्टिकुलेट मैटर यानि पीएम पैदा होता है। इसके ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तक होता है। जबकि बीएस-6 में यह 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होता है।
बीएस-6 वाहन फायदेमंद है
बीएस-4 के मुकाबले बीएस-6 में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। डीजल इंजन में पर्टिकुलेट मैटर का स्तर भी 82 प्रतिशत कम रहेगा। बीएस-4 में पेट्रोल और डीजल इंजनों के लिए अलग-अलग मानक थे जबकि बीएस-6 में यह अंतर बहुत कम हो जाएगा।