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ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहे राजबब्बर, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष राजबब्‍बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने न्‍यायिक हिरासत में लिया। बाद में उन्‍हें अंतरिम जमानत दी गई। मामले की सुनवाई अब पांच अप्रैल को होगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 08:40 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 10:40 AM (IST)
ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहे राजबब्बर, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रहे राजबब्बर, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

प्रयागराज : लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस पर पथराव के मामले में शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में पेश हुए। उनके सरेंडर करने पर कोर्ट ने उन्हें करीब ढाई घंटे न्यायिक हिरासत में रखा। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अंतरिम जमानत अर्जी का निस्तारण कर अग्रिम तिथि तक के लिए 50-50 हजार रुपये का निजी मुचलका पेश करने पर राजबब्बर को रिहा करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। उनकी पेशी के दौरान कचहरी परिसर में कांग्रेसी नेताओं की भीड़ जमा रही।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर क्या है मामला

मामला लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। 17 अगस्त 2015 को चौकी प्रभारी लक्ष्मण मेला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कांग्रेसी नेता गन्ना भुगतान, अपराध, भ्रष्टाचार तथा पेट्रोल के दाम बढऩे पर प्रदर्शन के बाद विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। पुलिस के रोकने पर हंगामा कर पथराव किया, जिसमें कई अधिकारी जख्मी हो गए। इसी मामले में शनिवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।

अधिवक्ताओं ने अंतरिम जमानत अर्जी पर तर्क प्रस्तुत किया

राजबब्बर के सरेंडर करने के बाद उनके अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र, कांग्रेसी नेता व अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने अंतरिम जमानत अर्जी पर तर्क प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अभियोजन को निर्देशित किया कि अग्रिम तिथि पर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

रीता जोशी समेत 16 के खिलाफ कुर्की नोटिस व एनबीडब्ल्यू

विशेष कोर्ट एमपी एमएल के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने इसी मामले में मंत्री रीता जोशी समेत 16 अन्य आरोपितों, निर्मल खत्री, मधुसूदन मिस्त्री, प्रदीप जैन, ओमकार सिंह, शारिक अली आदि के खिलाफ एनबीडब्ल्यू व कुर्की नोटिस जारी किया है। राजबब्बर के साथ इन सभी के खिलाफ भी हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

अभियोजन जमानत अर्जी का प्रबल विरोध करेगा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर की जमानत अर्जी पर प्रबल विरोध करने के लिए अभियोजन की ओर से एसपीओ राधाकृष्ण मिश्र, राजेश गुप्ता, हरिओंकार सिंह, गुलाब चंद्र अग्रहरि ने तैयारी शुरू कर दी है। मामला प्राणघातक हमले से जुड़ा है, जिसमें एसडीएम निधि श्रीवास्तव, एसपी राजीव मेहरोत्रा, सीओ अवनीश मिश्र, एसओ विकास पांडेय समेत पुलिस कर्मियों को गंभीर चोट आई थी।


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