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राजकुमारी रत्ना ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

एमपी एमएलए कोर्ट में राजकुमारी रत्‍ना सिंह ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्‍हें जमानत दे दी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 30 Jan 2019 01:01 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jan 2019 01:01 PM (IST)
राजकुमारी रत्ना ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
राजकुमारी रत्ना ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

प्रयागराज : पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। इस पर न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया और फिर 20-20 हजार रुपये का मुचलका पेश करने पर रिहा करने आदेश दिया।

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कांग्रेस प्रत्याशी पर मत पेटिकाओं में पानी डालने का केस था

प्रतापगढ़ जिले के बाघराय थाने में 16 फरवरी 1998 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि छह मतदान केंद्रों पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना ने मत पेटिकाओं में पानी डाल दिया था। साथ ही समर्थकों संग मतदान कर्मियों से मारपीट की थी। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि छह फरवरी तय की है।

साध्वी प्राची ने किया सरेंडर, मिली जमानत

साध्वी प्राची ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर अर्जी को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश पवन तिवारी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया। करीब तीन घंटे बाद 20-20 हजार रुपये की दो जमानत व मुचलका पेश करने पर साध्वी प्राची को रिहा किया गया।

मुजफ्फरनगर दंगे का मामला

मामला मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित है। सिखेड़ा थाने में साध्वी प्राची के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमा वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष चरण सिंह यादव का आरोप है कि साध्वी ने 31 अगस्त 2013 और सात सितंबर 2013 को सचिन व गौरव की हत्या को मुद्दा बनाकर भड़काऊ भाषण दिया था। मामले में विधायक संगीत सोम, कुंवर भारतेंदु सिंह समेत 40 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी।


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