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कोरोना संक्रमित वकीलों की मदद को बढ़ाए हाथ, प्रयागराज जिला अधिवक्ता संघ देगा 10-10 हजार रुपये की सहायता

जिला अधिवक्ता संघ ने घोषणा की है कि जो वकील संक्रमण की जद में आए हैं उन्हें दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन वकीलों की संक्रमण के चलते जान चली गई है उनके परिवार के लोगों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Fri, 30 Apr 2021 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 30 Apr 2021 06:00 AM (IST)
कोरोना संक्रमित वकीलों की मदद को बढ़ाए हाथ, प्रयागराज जिला अधिवक्ता संघ देगा 10-10 हजार रुपये की सहायता
अधिवक्ताओं की मदद के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने हाथ बढ़ाया है।

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर रोज अधिक घातक साबित हो रही है। हालांकि अब संक्रमण से ठीक होनेवालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। अधिवक्ताओं की मदद के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने हाथ बढ़ाया है। घोषणा की है कि जो वकील संक्रमण की जद में आए हैं उन्हें दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन वकीलों की संक्रमण के चलते जान चली गई है उनके परिवार के लोगों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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वकीलों के निधन से चिंतित है संघ

एक विशेष बैठक कर स्थिति की समीक्षा की गई। आए दिन वकीलों के संक्रमित होने व उनकी जान जाने पर भी चिंता जताई गई। संघ के अध्यक्ष राधारमण मिश्र, मंत्री प्रमोद सिंह 'नीरज, विद्याभूषण द्विवेदी ने बताया कि अब तक तीन दर्जन से अधिक वकील संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। महामारी के दौर में कचहरी भी ठीक से नहीं चल रही है। इन स्थितियों के चलते वकीलों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में यदि किसी को दवा करानी पड़े तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। यहां तक की दो वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो जाता है। सभी ने एक स्वर में कहा कि वकीलों की मदद के लिए बार को कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। इस मौके पर तय हुआ कि जो अधिवक्ता कोरोना से संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में हैं या फिर अस्पताल में भर्ती हैं वह एक प्रार्थनापत्र जिला अधिवक्ता संघ को दें। इसके साथ कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भी लगानी होगी। वकीलों को बार काउंसिल की ओर से दिए गए सीओपी कार्ड की छाया प्रति तथा जिला अधिवक्ता संघ की सदस्यता संख्या पीओआर नंबर को भी प्रस्तुत करना होगा। जिन वकीलों की संक्रमण से मौत हो चुकी है उनके परिवार के सदस्य या उत्तराधिकारी को प्रार्थनापत्र देना होगा। इसमें कोरोना से मौत का प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त बार काउंसिलि का परिचयपत्र, जिला अधिवक्ता संघ की सदस्यता संख्या, पीओआर नंबर भी देना होगा।


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