डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 24 अगस्त को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर याची अधिवक्ता को सरकारी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर याची अधिवक्ता को सरकारी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने 24 अगस्त को याचिका निस्तारित करने की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची का हलफनामा छुट्टी के दिन दाखिल हो तो भी स्वीकार किया जाए।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने डॉ कफील अहमद खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी, 2020 को डॉ. कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था। यह अवधि दो बार बढ़ायी जा चुकी है। याचिका में निरुद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है, हालांकि डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है।
याची नुजहत परवीन ने डॉ कफील खान की रासुका की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है, हालांकि डाक सेवा की उपलब्धता न होने के कारण मूल पत्रावली अभी भी नहीं मिल सकी है। आठ मई, 2020 को निबंधक सिविल को ई-मेल प्राप्त हुआ था, जिस पर याचिका कोर्ट में पेश की गयी।
कोर्ट ने अन्य पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका 10 जून को रखी। इस दिन याची अधिवक्ता ने समय मांगा और अगली सुनवाई की तारीख 16 जून नियत हुई। फिर याचिका में संशोधन अर्जी के लिए याची ने समय मांगा। इसके बाद 27 जुलाई को संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए याची ने फिर एक सप्ताह का समय मांगा। पांच अगस्त को दाखिल संशोधित याचिका पर सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा।
इसी बीच याची याचिका शीघ्र तय करने का निर्देश जारी करने की मांग में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, किंतु यह कहते हुए 14 अगस्त को अर्जी वापस ले ली कि हाई कोर्ट मे दाखिल करेंगे। बुधवार को सुनवाई के समय याची अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करने की 24 अगस्त की तारीख नियत की है।