अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
एमपी एमएलए कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत में गैरहाजिर रहने पर कुर्की की नोटिस भी जारी की।
प्रयागराज : ट्रक चालक की पिटाई के मुकदमे में हाजिर न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही संपत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी करते हुए चेतावनी भी दी गई है। 31 साल पुराने मुकदमे की अगली सुनवाई अब 22 फरवरी को होगी।
क्या था मामला
मामला लखनऊ जिले के वजीरगंज थाने से संबधित है। यहां 19 मई 1989 को ट्रक चालक लल्लन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि वह ट्रक लेकर छत्ते पुल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अरशद उर्फ मोहसिन रजा व अकबर उर्फ सज्जू साइकिल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए। दोनों ने ट्रक के सामने साइकिल खड़ी कर दी और फिर उसे नीचे उताकर जमकर पीटा। जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अदालत से सम्मन, जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुए थे। शुक्रवार को मामले की सुनवाई में फिर अनुपस्थित रहे। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
पशुपालन मंत्री का मुकदमा समाप्त
केंद्रीय पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल पर चल रहा आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा समाप्त हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने मुकदमा वापसी की अर्जी देते हुए शासन से जारी पत्र दिखाया। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मुकदमा समाप्त करने व पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
आचार संहिता का उल्लंघन का मामला
मामला फिरोजाबाद जिले के जसराना थाने से संबंधित था। एक अप्रैल 2014 को लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल व वृंदावन गुप्ता बिना अनुमति रोड शो कर रहे थे। इसी के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा लिखा गया था।