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पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया Prayagraj News

पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। सुनवाई के दौरान उपस्थिति न होने से कोर्ट ने फैसला सुनाया।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 07 Jul 2019 10:39 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jul 2019 10:08 AM (IST)
पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए से पिछले दिनों पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री हाजिर नहीं हुए। न ही हाजिरी माफी की अर्जी दी। ऐसे में न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया।

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लखीमपुर खीरी के मितौली थाने में फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज कराया था

25 अप्रैल 2014 को लखीमपुर खीरी के मितौली थाने में फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट नरेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि पूर्व मंत्री ने समर्थकों के साथ बिना अनुमति कार और बाइक जुलूस निकाला। आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। अब यह मामला विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में चल रहा है। 

पूर्व विधायक ने सरेंडर किया, जमानत मंजूर

विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में पिछले दिनों पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। आधार पर्याप्त पाए जाने पर जमानत शर्तों को पूरा कराके उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया गया। 

फैजाबाद में दारोगा ने दर्ज कराया था केस

24 फरवरी 2017 को फैजाबाद के कोतवाली नगर थाने में दारोगा दीपेंद्र विक्रम ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि पूर्व विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का झंडा बैनर लेकर जा रहे थे। उन्होंने अनुमति पत्र नहीं लिया था। आचार संहिता उल्लंघन का मामला पाए जाने पर कार्यवाही हुई। इसी मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक ने सरेंडर कर जमानत कराई।


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