तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे विधायक सुनील शर्मा, मिली जमानत
विधायक सुनील शर्मा तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। हालांकि उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।
प्रयागराज : गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुनील शर्मा ने विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने उभयपक्ष को सुनने के बाद बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया।
विधायक सुनील शर्मा ने विशेष कोट में आत्मसमर्पण करने के बाद करीब तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रखे गए। जमानतदारों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
मामला 23 अप्रैल सन 2007 का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद कार्यालय में पीडि़तों की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। उसी बीच पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजय मोहन अग्रवाल, कार्यकर्ता ओम प्रकाश के साथ 15-20 अन्य लोगों ने एसएसपी कार्यालय में घुसकर मारपीट की कोशिश की। यही नहीं पुलिस कर्मियों को उनकी कुर्सी से उठाकर उस पर खुद बैठ गए। इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। घटना की रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी छोटे सिंह ने थाना कविनगर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। इसी मामले में विधायक सुनील शर्मा को जमानत मिली है।