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पुलिस पर हमले में वन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी बरी, 22 साल पुराना मुकदमा समाप्त

एमपी एमएलए कोर्ट ने वनराज्‍य मंत्री उपेंद्र तिवारी को बरी कर दिया। उन पर पुलिस पर हमले का मामला चल रहा था।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 12:47 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 12:47 PM (IST)
पुलिस पर हमले में वन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी बरी, 22 साल पुराना मुकदमा समाप्त
पुलिस पर हमले में वन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी बरी, 22 साल पुराना मुकदमा समाप्त

प्रयागराज : कर्नलगंज पुलिस पर हमले के आरोपित वन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी व विनोद राय, ओम प्रकाश राय और भूपेश कुमार बरी हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इसी मामले में एक अन्य आरोपित कुबेरनाथ राय की मौत हो चुकी है, जिस कारण उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म की गई। फैसले के साथ ही 22 साल पुराना मुकदमा भी समाप्त हो गया।

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क्या था मामला

कर्नलगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर मदन सिंह ने 29 मार्च 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उपेंद्र तिवारी ने अपने साथियों के साथ रात साढ़े नौ बजे कर्नलगंज चौराहे पर तैनात सिपाही विजय कुमार व दिवाकर पर बम से हमला किया था। बमबाजी में दोनों सिपाही जख्मी हुए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इस घटना के वक्त उपेंद्र छात्रनेता थे।

गवाहों को कोर्ट में पेश किया

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हरि ओंकार सिंह, राधाकृष्ण मिश्रा, राजेश गुप्ता ने पुलिसकर्मी हरिवंश नारायण, अच्छे लाल, दयाराम द्विवेदी और अशोक पांडेय को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया। मुकदमा विचारण के दौरान वादी इंस्पेक्टर मदन सिंह की मौत हो गई थी। इस कारण उनकी गवाही रिकार्ड नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्रा ने कोर्ट में कहा कि तीन गवाह औपचारिक हैं, जबकि एक मुकर गया है। इससे आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है। उभयपक्ष की बहस और तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान में विरोधाभास है। इसी आधार पर सभी को दोषमुक्त किया गया।


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