अतीक अहमद की शिवपाल सिंह यादव को दो टूक- मिलने आएंगे तब होगी कोई बात
अतीक ने कहा कि अगर शिवपाल सिंह यादव मेरे पास मिलने आते हैं तो हम उनकी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भू माफिया नहीं हूं।
इलाहाबाद (जेएनएन)। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं समय बलवान होता है। इसकी बानगी संगमनगरी इलाहाबाद में माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बयान में सुनने को मिली। शिवपाल सिंह यादव से मिलने को कभी लाइन लगाने वाले पूर्व सांसद अतीक अहमद अब कह रहे है कि अगर शिवपाल सिंह यादव हमने मिलने आएंगे तब हम समाजवादी सेक्युलर मोर्चा पर कोई बात करेंगे।
देवरिया से इलाहाबाद पेशी पर आए पूर्व सांसद अतीक अहमद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे राजनीतिक विकल्प अभी खुले हुए हैं। अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव की पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा में जाने के सवाल पर अतीक अहमद ने कहा कि बात हुई है। वह मुझसे मिलने आने वाले हैं। मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अतीक ने कहा कि अगर वो मेरे पास मिलने आते हैं तो हम उनकी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भू माफिया नहीं हूं। मेरे नाम पर गरीब जनता के मकानों को ध्वस्त किया गया है। मेरे पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।
अदालत की अतीक को नसीहत, लाव लश्कर न लाएं
देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद कल स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट रूम के बाहर अतीक समर्थकों का मजमा, गहमागहमी देख कोर्ट ने उन्हें नसीहत दे दी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने पूर्व सांसद अतीक अहमद से कहा कि लाव लश्कर लेकर कोर्ट न आएं। मैं आपको ही जिम्मेदारी देता हूं कि अपने लाव लश्कर को कोर्ट से दूर रखें। विशेष न्यायाधीश की बातें सुन पूर्व सांसद ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हो सकी। कल दोपहर बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष अतीक अहमद की पेशी हुई।
राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को धमकाने के मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, फरहान, इसरार, एजाज अख्तर और जावेद पर धारा 313 के तहत कार्रवाई की। इसी मामले में अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम अशरफ के पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अतीक की पेशी के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोप पत्र तय करने की प्रक्रिया अपनाई तो अधिवक्ता की ओर से पूर्व सांसद को आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पेश की गई। समय कम होने के कारण कोर्ट ने आरोप के बिंदु पर बचाव पक्ष को तर्क पेश करने के लिए 15 सितंबर की तिथि मुकर्रर की। अतीक अहमद को देवरिया जेल से सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा में बुधवार को पौने चार बजे शाम को जिला कचहरी लाया गया। परिसर में दोपहर से ही अतीक समर्थकों की भीड़ जमा थी। पेशी के बाद अतीक को सुरक्षा के बीच देवरिया ले जाया गया।