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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 16, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Prayagraj News: माफिया मुख्तार अंसारी को नहीं मिली राहत, अवधेश राय हत्याकांड में हुई है दस साल की सजा

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
Published: Fri, 16 Dec 2022 04:27 PM (GMT+05:30)

बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अवधेश राय हत्याकांड में दस साल की सजा सुनाए जाने ...और पढ़ें

Prayagraj News माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं
Prayagraj News माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं

प्रयागराज, जेएनएन। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दी है। विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा मुख्तार को 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है।

मुख्तार की याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय बहस कर रहे थे। इनका कहना था कि गैंग चार्ट का अनुमोदन जिलाधिकारी से नहीं लिया गया था। इसी आधार पर कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी गई थी।

अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी और उनके करीबी भीम सिंह को अवधेश राय की हत्या के मामले में वर्ष 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 51 तारीखों में 26 साल बाद यह फैसला गुरुवार को आया था। मुख्तार की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी। फैसले के बाद भीम सिंह को पुलिस सुरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया था। बता दें क‍ि मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है।