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पत्नी की हत्या में आरोपित पति को आजीवन कारावास, प्रयागराज में 18 साल पहले की है घटना

शादी के 14 साल बाद पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति भगवानदीन को आजीवन कारावास से अदालत ने दंडित किया है। अपर जिला जज रचना सिंह ने आरोपित के अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित मालवीय के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sat, 24 Sep 2022 06:40 AM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 06:40 AM (IST)
पत्नी की हत्या में आरोपित पति को आजीवन कारावास, प्रयागराज में 18 साल पहले की है घटना
पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति भगवानदीन निवासी आनापुर नवाबगंज को आजीवन कारावास

प्रयागराज, जेएनएन। सत्र न्यायालय ने शादी के 14 साल बाद पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति भगवानदीन निवासी आनापुर नवाबगंज को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अपर जिला जज रचना सिंह ने आरोपित के अधिवक्ता और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित मालवीय के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। तीन अन्य आरोपितों को अदालत ने बरी कर दिया।

मई 2004 मे्ं कर दी गई थी हत्या

इंद्रपति यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन फूलकली की शादी 1990 में आरोपित के साथ हुई थी। तीन बच्चे थे। फूलकली की 24 मई 2004 को हत्या कर दी थी। अभियोजन ने आरोपित के विरुद्ध 19 गवाहो का मौखिक साक्ष्य अदालत के समक्ष कराकर दोष साबित किया।

तमंचा रखने के दोषी को दिन भर की सजा

प्रयागराज : अदालत ने आयुध एक्ट में तुफैल उर्फ मन्नू को शुक्रवार को अदालत के उठने तक की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपित के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में 1997 में आयुध एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उसके पास से 12 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुई थी।

अदालत ने अपनी सजा में उसके द्वारा एक महीने से जेल में बिताई गई सजा को भी शामिल किया। अभियोजन

अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत आरोपित ने कम सजा दिए जाने की

प्रार्थना के साथ अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।


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