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16 साल पहले पड़ोसी की हत्या में सगे भाइयों को उम्र कैद

बचाव व अभियोजन पक्ष के तर्कों व पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अशोक व महेंद्र को सुग्रीव की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद सुना दी। साथ ही दोनों पर 52 हजार का अर्थदंड लगाया।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 07 Mar 2019 03:07 PM (IST)Updated: Thu, 07 Mar 2019 03:07 PM (IST)
16 साल पहले पड़ोसी की हत्या में सगे भाइयों को उम्र कैद
16 साल पहले पड़ोसी की हत्या में सगे भाइयों को उम्र कैद

प्रयागराज : कौशांबी जनपद में नींव खोदने को लेकर 16 साल पहले दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों ने पड़ोसी की हत्या कर दी। बुधवार को मामले को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश पंचम प्रमोद कुमार ने आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उनपर 26-26 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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   सहायक शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह के अनुसार पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के उमरछा गांव में 28 अप्रैल 2002 को गांव के सुग्रीव पासी के घर के बगल में जबरन गांव के ही अशोक कुमार, महेंद्र कुमार व सुरेंद्र कुमार ने नींव खोदना शुरू कर दिया था। सुग्रीव ने इसका विरोध किया तो इस पर तीनों ने उसे दौड़ा लिया। सुग्रीव पड़ोसी के घर की ओर भागा तो उन्होंने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर सुग्रीव की पत्नी धनपतिया ने अशोक, महेंद्र व सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया।

   पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 16 साल तक मामले की सुनवाई अलग- अलग न्यायालयों में चलती रही। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की कोर्ट में चला। दौरान मुकदमा आरोपित सुरेंद्र की मौत हो गई। मामले को लेकर अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने धनपतिया समेत सात गवाहों को पेश किया।

   बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। बचाव व अभियोजन पक्ष के तर्कों व पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अशोक व महेंद्र को सुग्रीव की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद सुना दी। साथ ही दोनों पर 52 हजार का अर्थदंड लगाया जिसमें ,50 फीसद धनराशि पीडि़त परिवार को छतिपूर्ति के रूप में देने का निर्देश दिया।


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