License Fee : इन व्यवसाय से जुड़े लाेगों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क, आय से प्रतापगढ़ में विकास को गति मिलेगी
License Fee सरकार की ओर से होटल लॉज मैरिज हॉल प्राइवेट अस्पतालों का शुल्क बढ़ा दिया गया है। इससे होने वाली आय से नगर पालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ के विकास कार्यों में और तेजी आएगी।
प्रतापगढ़, जेएनएन। प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अब पहले की अपेक्षा दुकान व अन्य व्यवसाय से संबंधित संचालकों को अधिक लाइसेंस शुल्क चुकाना पड़ेगा। शासन स्तर से इसमें बदलाव किया गया है। नगर क्षेत्र में होटल, लॉज, मैरिज हाल, नर्सिग होम, प्राइवेट अस्पताल, पैथालॉजी सेंटर, एक्सरे क्लीनिक, मॉडल शाप, देशी शराब दुकान, टॉवर आदि दुकानों के लाइसेंस शुल्क की दरें बढ़ा दी गई हैं। इससे होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग नगर पालिका क्षेत्र के विकास में किया जाएगा।
इनको देना होगा अधिक लाइसेंस शुल्क
नगर पालिका क्षेत्र के सुंदरीकरण को लेकर विभागीय हर प्रयास कर रहा है। एक ओर शासन से मिलने वाले बजट से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद भी नगर की आबादी के हिसाब से बजट कम पड़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका को शासन स्तर से बड़ी राहत मिली है। होटल एवं गेस्ट हाउस संचालक को दो हजार रुपये, मैरेज हॉल संचालक को 20 हजार रुपये, मिठाई दुकानदार को दो हजार से पांच हजार रुपये, नर्सिग होम संचालक को पांच हजार, प्राइवेट अस्पताल संचालक को पांच से 12 हजार, एक्सरे संचालक को दो से चार हजार, मॉडल शाप संचालक को छह हजार से 10 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ष नगर पालिका में जमा करना होगा।
अतिरिक्त आय से सड़कों आदि का सुंदरीकरण किया जाएगा
इसी क्रम में पैथालॉजी संचालक को एक हजार से तीन हजार, कोचिंग संस्थान संचालक को दो हजार से पांच हजार रुपये, गैस एजेंसी संचालक को तीन हजार रुपये वार्षिक जमा करना पड़ेगा। इससे होने वाली आय से नगर का विकास होगा। कंपनीबाग, तुलसी सदन हादीहाल, नगर की सड़कें आदि का पहले की अपेक्षा नए सिरे से सुंदरीकरण होगा।
बोले, प्रतापगढ़ के ईओ मुदित सिंह
प्रतापगढ़ के ईओ मुदित सिंह ने इस संबंध में कहा कि विभिन्न व्यवसाय करने वालों के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे होने वाली अतिरिक्त आय से नगर पालिका क्षेत्र का विकास किया जाएगा।