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Krishna Janmabhumi Case: हाईकोर्ट में होगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई

श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने या हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavPublished: Fri, 26 May 2023 06:13 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 06:13 PM (IST)
Krishna Janmabhumi Case: हाईकोर्ट में होगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई
सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता: श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की  सुनवाई एक साथ किए जाने या हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने केसों की पत्रावली तलब कर ली है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर की तरफ से दाखिल याचिका की  सुनवाई करते हुए  दिया है। याचिका में मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक ही तरह  के कई मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की मांग की गई है।


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