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न्यायमूर्ति संजय यादव की इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, अधिसूचना जारी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति शपथ ग्रहण और कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 10 Jun 2021 09:39 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 01:15 AM (IST)
न्यायमूर्ति संजय यादव की इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, अधिसूचना जारी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

प्रयागराज, जेएनएन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति संजय यादव फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियुक्ति शपथ ग्रहण और कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी।

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26 जून 1961 को जन्मे संजय यादव 25 अगस्त 1986 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उसके बाद उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में सिविल, रेवेन्यू और संवैधानिक मामलों में वकालत की। संजय यादव मध्य प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रहे। दो मार्च 2007 को वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश नियुक्त हुए और जनवरी 2010 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए।

न्यायमूर्ति संजय यादव दो बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। आठ जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किया गया। वह यहां 14 अप्रैल से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कामकाज संभाल रहे थे। गुरुवार को उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना अपर सचिव विधि एवं न्याय राजिंदर कश्यप ने जारी की।

कानून मंत्रालय के न्याय विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के तहत राष्ट्रपति ने संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।' न्यायमूर्ति यादव इस वर्ष 25 जून को 62 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पिछले महीने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की थी।


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