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जगदंबिका पाल व गायत्री प्रसाद के विशेष कोर्ट में पहुंचे मामले

पूर्व मंत्री जगदंबिका पाल व गायत्री प्रसाद के मामले जिला अदालत के विशेष कोर्ट में पहुंचे हैं। मामलों के सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर को सुनिश्चित की गई है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 18 Oct 2018 12:22 PM (IST)Updated: Thu, 18 Oct 2018 12:22 PM (IST)
जगदंबिका पाल व गायत्री प्रसाद के विशेष कोर्ट में पहुंचे मामले
जगदंबिका पाल व गायत्री प्रसाद के विशेष कोर्ट में पहुंचे मामले

प्रयागराज : जिला अदालत में बनी एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री जगदंबिका पाल और पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामलों की भी सुनवाई शुरू हो गई है। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जगदंबिका पाल के मुकदमे में एक अवसर देते हुए पुन: नोटिस जारी कर दिया। सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर को मुकर्रर की गई है।

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 मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाने से संबंधित है। थाना प्रभारी ने आरोप लगाया था कि वे अपने अन्य समर्थक के साथ 12 मई 2014 को फूल का निशान दिखाते हुए मतदान केंद्र पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनके समर्थक अंकित शुक्ला, राहुल, शैलेश की अनुपस्थिति के चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। इनके विरुद्ध फतेहपुर जिले के थाना हुसेनगंज की पुलिस का आरोप है कि 11 जनवरी 2017 को एक गाड़ी में 4452 साडिय़ां गायत्री प्रसाद प्रजापति ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अमेठी मंगवाई थी।

 एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे एक अन्य मामले में बसपा प्रत्याशी रहे खालिद परवेज की अनुपस्थिति के चलते उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया है। इनके विरुद्ध जिला बदायूं के थाना सिविल लाइंस की पुलिस का आरोप है कि दो अप्रैल 2017 को चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत पोस्टर चस्पा कर रहे थे। विशेष अदालत ने विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अतुल सिंह की अनुपस्थिति के चलते उनके विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया। मामला कुशीनगर का है। एसओ लाल बचन सिंह का आरोप है कि वे शहीद गेट पर सड़क मार्ग अवरुद्ध किए थे। लखीमपुर खीरी के पूर्व विधायक राजेश गौतम के खिलाफ भी विशेष कोर्ट ने हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है कि पूर्व विधायक वाहन में हूटर लगाकर भ्रमण कर रहे थे।

 शिवसेना के विधायक पवन पांडेय के विरुद्ध चल रहे दो मुकदमों में पवन पांडेय, विनोद दुबे हाजिर हुए। शेष अभियुक्त महेंद्र कुमार, विनोद, कौशलेश राय आदि हाजिर नहीं हुए। इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आरोप है कि पवन पांडेय ने समर्थकों के साथ एक अक्टूबर 1992 को थाना अकबरपुर में धावा बोलकर ईंट-पत्थर चलाया।


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