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सड़क उस पार से माल लाने पर भी लगेगा ई-वे बिल

जासं, इलाहाबाद : इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू होने के बाद व्यापारियों को अगर सड़क उस पार से

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Apr 2018 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 11 Apr 2018 03:01 AM (IST)
सड़क उस पार से माल लाने पर भी लगेगा ई-वे बिल
सड़क उस पार से माल लाने पर भी लगेगा ई-वे बिल

जासं, इलाहाबाद : इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू होने के बाद व्यापारियों को अगर सड़क उस पार से माल लाने पर भी ई-वे बिल लगेगा। एक अप्रैल से केंद्रीय ई-वे बिल लागू होने के बाद से दूसरे राज्य से माल मंगवाने पर ई-वे बिल लग रहा है। व्यापारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट (एक जिले से दूसरे जिले) ई-वे बिल को लेकर परेशान हैं।

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जीएसटी लागू होने के बाद से ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हुई है। अब 50 हजार से अधिक का माल मंगवाने पर ई-वे बिल अनिवार्य हो गया है। अगर कोई भी व्यापारी बिना ई-वे बिल माल मंगवाते है। अगर उसकी गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ जाती है तो व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है। दो प्रकार के ई-वे बिल से व्यापारियों को थोड़ा परेशानी हो रही है। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल कुछ ज्यादा परेशान का सबब है। क्योंकि इसके लागू होने के बाद से अगर कोई व्यापारी सड़क उस पार से भी माल मंगवाता है तो उसे ई-वे बिल निकालना होगा। माल चाहे वह ई-रिक्शा से लेकर क्यों न जाए। इसके अलावा अगर वह कई दुकानों से 10-10 हजार का छह जगह से माल लेता है, उस माल एक गाड़ी से आता है तो उस दशा में भी ई-वे बिल होना जरूरी है। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि ई-वे बिल से टैक्स चोरी पर तो अंकुश लगेगा, लेकिन व्यापारियों के लिए सिरदर्द बढ़ गया है। 15 अप्रैल के बाद से इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। एक लाख तक का माल मंगवाने वाले छोटे व्यापारियों को भी ई-वे बिल निकालना होगा।

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