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प्राइमरी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति जारी, पुरुष तीन व महिला एक वर्ष के बाद कर सकेंगे आवेदन

Inter district transfer policy मनचाहे जिले में जाने के लिए शिक्षकों के 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और तबादला सूची का प्रकाशन 15 मार्च 2020 को होगा।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 09:34 AM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 10:44 AM (IST)
प्राइमरी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति जारी, पुरुष तीन व महिला एक वर्ष के बाद कर सकेंगे आवेदन
प्राइमरी शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति जारी, पुरुष तीन व महिला एक वर्ष के बाद कर सकेंगे आवेदन

प्रयागराज, जेएनएन। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति जारी हो गई है। शासन ने इस बार बड़ा बदलाव किया है, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पुरुष शिक्षक व मात्र एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाली महिला शिक्षिकाएं आवेदन की हकदार होंगी। वहीं, दिव्यांग पुरुष व महिला शिक्षकों को सेवा अवधि से छूट दी गई है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पुरुष शिक्षक आवेदन कर सके थे। मनचाहे जिले में जाने के लिए 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और तबादला सूची का प्रकाशन 15 मार्च 2020 को होगा।

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बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी तबादला नीति में कहा गया है कि सभी बीएसए रिक्तियों की सूचना बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेजेंगे, जिलेवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व अर्ह शिक्षकों को आवेदन करते समय पांच अलग-अलग जिलों का विकल्प अनिवार्य रूप से देना होगा। उन जिलों का दोहराव नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले होंगे।

आवेदन में दिव्यांगता व असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन में एम्स, पीजीआइ या फिर सीएमओ का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यह तबादले शैक्षिक वर्ष में मात्र एक बार ही किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार होगी। तबादला अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा। इसके लिए गुणवत्ता अंक भी तय किए गए हैं, नियुक्ति तारीख में समानता होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता मिलेगी।

ऐसे मिलेंगे गुणवत्ता अंक

-सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक : अधिकतम 35 अंक

-दिव्यांग श्रेणी - खुद, पति, पत्नी, बच्चे : 10 अंक

-गंभीर रूप से बीमार शिक्षक-शिक्षिकाएं : 10 अंक

-महिला शिक्षिकाएं : पांच अंक

-पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में : 10 अंक

-एकल माता-पिता : पांच अंक

-राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक : पांच अंक

-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक : तीन अंक

आठ आकांक्षी जिलों में भी पारस्परिक तबादले

प्रदेश के आठ आकांक्षी जिले सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट व बलरामपुर में से हर जिले से उतने ही शिक्षकों का अन्यत्र तबादला होगा जितने शिक्षक संबंधित आकांक्षी जिलों में आने के लिए अनुरोध करेंगे। इसमें भारतीय सेना, अद्र्धसैनिक बलों से संबंधित प्रकरणों पर यह नियम लागू नहीं होगा। पारस्परिक तबादलों में दोनों शिक्षकों से सहमति का शपथपत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। दोनों को ऑनलाइन आवेदन में जिक्र करना होगा।

सैनिक परिजनों को इच्छित तैनाती

ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी भारतीय सेना या अद्र्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, उन्हें जिले व इच्छित ग्राम पंचायत में स्थानांतरित किया जाएगा। शर्त यह है कि इसका लाभ मात्र एक बार ही मिलेगा। जिन शिक्षकों का पूर्व में अंतर जिला तबादला हो चुका है वे ऑनलाइन आवेदन के पात्र नहीं है लेकिन, यदि वे तबादला पाने में असफल रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन से मान्य होगी सेवा अवधि

आवेदन के लिए तीन वर्ष की सेवा अवधि 2019-20 के लिए अंतर जिला तबादले की विज्ञापन निर्गत होने की तारीख से मानी जाएगी। किसी विद्यालय के बंद या फिर एकल होने पर स्थानांतरित शिक्षक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वहां अध्यापक की व्यवस्था न हो। निरस्त होने वाले आवेदन का ब्योरा कारण सहित स्पष्ट किया जाएगा। तबादले से वरिष्ठता शून्य हो जाएगी।

दूसरे चरण में बदलेगा निकाय

ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र और नगर से ग्रामीण क्षेत्र के स्थानांतरण की कार्यवाही अंतर जिला तबादला पूरा होने के बाद दूसरे चरण में की जाएगी। जिन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उनका तबादला नहीं होगा।

समय सारिणी

-ऑनलाइन आवेदन : 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक

-आवेदनपत्रों का परीक्षण : 21 जनवरी से पांच फरवरी तक

-दावे, आपत्तियों की प्राप्ति व निस्तारण : छह से 20 फरवरी तक

-अंतिम सूची का प्रकाशन : 15 मार्च  


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