ओटीएस के तहत 31 तक पूरा बिल न दिया तो लगेगा जोर का झटका
ओटीएस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक बिल चुकता करना ही होगा। ऐसा न करने पर उनकी 30 फीसद रजिस्ट्रेशन फीस जब्त हो जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
प्रयागराज : एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में जिन बिजली उपभोक्ताओं ने बिल जमा करने का रजिस्ट्रेशन कराया है। अब लेटलतीफी उन्हें भारी पड़ सकती है। 31 मार्च तक पूरा भुगतान न होने पर उनकी 30 फीसद रजिस्ट्रेशन फीस तो जब्त होगी ही, दो हजार रुपये का जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन किश्तें जमा नहीं कीं
बकाया भुगतान की ब्याज माफी के लिए विद्युत विभाग ने एक जनवरी को यह योजना शुरू की थी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 31 जनवरी तय की गई थी, जिसे बाद में 25 मार्च कर दिया गया था। पूरे भुगतान के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था। इस योजना में शहर के हजारों उपभोक्ताओं ने 30 फीसद फीस देकर रजिस्टे्रशन तो करवा लिया लेकिन किश्तें जमा नहीं कीं।
लोगों को ओटीएस की अंतिम तारीख बढऩे की थी उम्मीद
अधिकांश उपभोक्ता इस उम्मीद में थे कि ओटीएस की तारीख फिर आगे बढ़ेगी। हालांकि आम चुनाव का एलान हो जाने और वित्तीय वर्ष का अंत होने के कारण अब विभाग और रियायत देने के मूड में नहीं है। अब अगर इन लोगों ने एकमुश्त भुगतान 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो उन्हें जोर का झटका लगना तय है।
करीब आधे उपभोक्ताओं ने ही जमा की किश्त
कल्याणी देवी खंड में 1143 उपभोक्ताओं ने रजिस्टे्रशन कराया, पूरा भुगतान 348 ने ही किया। म्योहाल खंड में करीब 1200 ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पूरा भुगतान 800 लोगों ने किया। टैगोर टाउन खंड में 1832 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पूरा भुगतान करीब 1100 लोगों ने किया है।
कहते हैं अधिकारी
कल्याणी देवी खंड के अधिशासी अभियंता एलके चक्रवेदी का कहना है कि 31 मार्च तक पूरा भुगतान न करने पर रजिस्ट्रेशन फीस तो जब्त हो ही जाएगी। दो हजार रुपये पेनॉल्टी भी देनी होगी।