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जांच रिपोर्ट से उलझा आनंद भवन के गृहकर छूट का मामला Prayagraj News

ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पहली बार में गृहकर पुनरीक्षित करने के लिए महापौर से अनुरोध किया था। दूसरी बार उन्होंने ट्रस्ट के चैरिटेबल होने के कागज दिए।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 08:21 AM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 03:28 PM (IST)
जांच रिपोर्ट से उलझा आनंद भवन के गृहकर छूट का मामला Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन । आनंद भवन के गृहकर में छूट देने के मामले में जोन-4 ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट आने के बाद गृहकर में छूट देने का मामला उलझ गया है। क्योंकि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) ने नगर निगम में पहले जो दस्तावेज दिए थे, उसमें गृहकर को पुनरीक्षित करने की गुजारिश की थी और दूसरी बार दिए दस्तावेज के साथ गृहकर माफ करने का अनुरोध किया है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी पशोपेश में हैैं। अब मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एक-एक पहलू की गहनता से जांच कर रहे हैं।

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पहली बार में गृहकर पुनरीक्षित करने मांग, दूसरी बार ट्रस्ट के चैरिटेबल होने के दिए कागज

नगर निगम ने जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड (ट्रस्ट) के अधीन आनंद भवन, संग्रहालय और तारामंडल पर ब्याज समेत 4.36 करोड़ रुपये का बकाया होने का नोटिस दिया है। नोटिस मिलने के बाद से ट्रस्ट के पदाधिकारी परेशान हैं। वे दो बार महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से मुलाकात करके ट्रस्ट संबंधी दस्तावेज दे चुके हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पहली बार में गृहकर पुनरीक्षित करने के लिए महापौर से अनुरोध किया था। दूसरी बार उन्होंने ट्रस्ट के चैरिटेबल होने के कागज दिए। महापौर ने कागजों की जांच करके उसकी रिपोर्ट मांगी थी।

दो अलग अलग अनुरोध, नगर आयुक्‍त और महापौर लेंगी निर्णय

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि ट्रस्ट ने दो अलग-अलग अनुरोध किए हैं। उसमें से एक का ही अनुपालन हो सकता है। जांच रिपोर्ट की समीक्षा करके नगर आयुक्त के पास भेजा जाएगा। अब नगर आयुक्त और महापौर ही इस मामले में कोई निर्णय लेंगे।


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