Move to Jagran APP

हाईकोर्ट : राहत कोष में 25 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर गैंगस्टर को जमानत

कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस शर्त पर जमानत का आदेश दिया है कि अभियुक्त कोरोना राहत कोष में 25 हजार रुपये का योगदान देगा। इसके अलावा अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। कोर्ट ने कहा किउसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 10:59 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 10:59 PM (IST)
यदि याची रकम नहीं जमा करता है तो उसकी जमानत निरस्त मानी जाएगी।

प्रयागराज, जेएनएन।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर को 25 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तथ्यों व मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी से कहा है कि कोविड-19 के लिए बने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 हजार रुपये जमाकर अधीनस्थ न्यायालय में इसकी रसीद प्रस्तुत करें। रसीद पेश करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि याची रकम नहीं जमा करता है तो उसकी जमानत निरस्त मानी जाएगी।

loksabha election banner

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सीतापुर के राम दयाल की अर्जी पर दिया है। याची के खिलाफ सीतापुर के अटरिया थाने में अवैध देसी शराब के साथ पकड़े जाने के चार मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं चारों मुकदमों के आधार पर उस पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई है। याची का कहना है कि चारों मुकदमों में उसे जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस शर्त पर जमानत का आदेश दिया है कि उसे कोरोना राहत कोष में 25 हजार रुपये का योगदान देना होगा। इसके अलावा अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.