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शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों हड़पने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रतापगढ़ में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोप में एफआइआर दर्ज हुई थी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 08:19 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 08:19 PM (IST)
शिक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों हड़पने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से छल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोपित मायापति दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायामूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। प्रतापगढ़ में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोप में एफआइआर दर्ज हुई थी। 

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बता दें कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ जिले में लालगंज थाना क्षेत्र के बहुंचरा गांव निवासी राहुल सिंह ने सोरांव थाने में मायापति दुबे व रुद्रपति दुबे सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि दोनों के साथ अन्य अभियुक्त फरवरी में शिकायतकर्ता से मिले थे, जिन्होंने बताया था कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में उनका बहुत अच्छा जुगाड़ है। साढ़े आठ लाख रुपये देने पर नौकरी पक्का दिला देंगे।

प्रतापगढ़ निवासी राहुल सिंह का आरोप है कि अभियुक्तों के कई बार कहने पर उसने साढ़े सात लाख रुपये नकद उन्हेंं दिए तो अभियुक्तों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि नौकरी जरूर लग जाएगी। यह भी बताया कि 15-20 और लोग हैं, उनकी भी नौकरी लगनी है। जून में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट आने पर अपना नाम नहीं देख राहुल सिंह ने अभियुक्तों की तलाश की तो पता चला कि उन लोगों का गिरोह है, जो कि रकम हड़पने के बाद कूट रचित दस्तावेज तैयार करके नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देते हैैं।


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