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High Court: माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन, अधियाचन और अध्यापकों के खाली पदों की जानकारी तलब

हाई कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों के प्रबंधनों की ओर से अधियाचन भेजने के बाद भी चयन बोर्ड से भेजे गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना अत्यंत संदेहास्पद है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने बस्ती के किसान इंटर कालेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 06:20 AM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 08:05 AM (IST)
High Court: माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन, अधियाचन और अध्यापकों के खाली पदों की जानकारी तलब
अधियाचनों व वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण, शिक्षकों के सृजित पद, प्राप्त अधियाचनों व वर्तमान समय में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना अत्यंत संदेहास्पद

हाई कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों के प्रबंधनों की ओर से अधियाचन भेजने के बाद भी चयन बोर्ड से भेजे गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना अत्यंत संदेहास्पद है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने बस्ती के किसान इंटर कालेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है।

प्रबंध समिति के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विद्यालय में इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में नितेश कुमार शुक्ल कार्यरत हैं, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष 2018 में नियुक्त किया था। उक्त प्रवक्ता न्यायालय के स्थगनादेश पर कार्य कर रहे हैं। फिर भी चयन बोर्ड ने नए अभ्यर्थी को भेज दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में संजय सिंह केस में दिए गए निर्णय के उपरांत एडहाक अध्यापक कार्य नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने एडहाक अध्यापकों को हटाने पर हो रही हीलाहवाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय चयन बोर्ड को अधियाचन प्रेषित कर देते हैं, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में ज्वाइन नहीं कराते हैं। यह अत्यंत संदेहास्पद स्थिति है। न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव को राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण, शिक्षकों के सृजित पद, चयन बोर्ड को प्राप्त अधियाचन एवं रिक्त पदों संबंधित जानकारी 11 जुलाई तक मुहैया कराने का निर्देश दिया है ।


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