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CAA Protest in UP : विरोध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सीएए मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नोटिस का क्रियान्वयन न करने की हिदायत। प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कानपुर के एडीएम सिटी ने जारी की थी नोटिस।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 09:25 PM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 08:14 AM (IST)
CAA Protest in UP : विरोध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
CAA Protest in UP : विरोध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एडीएम कानपुर सिटी की ओर से जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। 

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कानपुर के मो.फैजान की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति एसएस शमशेर की पीठ सुनवाई कर रही है। मो.फैजान ने चार जनवरी को एडीएम सिटी की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। नोटिस में उसे लोक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया है। फैजान के अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामले में तय की गई गाइडलाइन के तहत लोक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करने का अधिकार हाईकोर्ट के सीटिंग या सेवानिवृत्त जज अथवा जिला जज को है। इसमें एडीएम को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नियमावली तय की है। वह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लिहाजा नोटिस पर रोक न लगाई जाए। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जबकि यहां पर याची ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता को चुनौती दी है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने तक नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भर करेगी। 


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