Move to Jagran APP

हाईकोर्ट : दहेज हत्या के आरोपित एयरफोर्स कर्मी की जमानत मंजूर

कोर्ट ने याची से कहा है कि वह किसी तरह के अपराध में लिप्त नहीं होगा। साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मामले के गवाहों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा और साथ ही पेशी होने पर कोर्ट में हाजिर होगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 07:44 PM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 07:44 PM (IST)
हाईकोर्ट : दहेज हत्या के आरोपित एयरफोर्स कर्मी की जमानत मंजूर
कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपित इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हर्षित कृष्ण की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। वह 27 नवंबर 2019 से जेल में बंद हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

loksabha election banner

कानपुर में दर्ज हुआ था मुकदमा

अर्जी पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार ओझा ने बहस की। इनका कहना था कि याची की शादी 16 नवंबर 2017 को हुई थी। पत्नी मायके गई थी। वहीं उसकी मौत हो गई। मगर ससुराल वालों ने याची पर दहेज उत्पीड़न व हत्या का आरोप लगाते हुए कानपुर नगर के चकेरी थाने में एफआइआर दर्ज करा दी। याची का कहना था कि घटना के दिन वह अपने घर पर था। याची को पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही उसने पुलिस को सूचना दी। उसके ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं है। वह विवेचना में सहयोग करेगा। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह किसी तरह के अपराध में लिप्त नहीं होगा। साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मामले के गवाहों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा और साथ ही पेशी होने पर कोर्ट में हाजिर होगा। यदि शर्त का उल्लंघन किया गया तो जमानत निरस्त हो सकती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.