हाई कोर्ट ने धमकाने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी की सुनवाई आगे बढ़ाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहरण करके धमकाने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी की सुनवाई आगे बढ़ा दी है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहरण करके धमकाने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है। अर्जी पर महाधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस किया। लेकिन, याची अधिवक्ता ने सुनवाई टालने की प्रार्थना की। इस पर कोर्ट ने सात जुलाई को अर्जी सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
याची धनंजय सिंह व अन्य के खिलाफ जौनपुर जिला के थाना लाइन बाजार में अभिनव सिंहल ने 10 मई 2020 को एफआइआर दर्ज करायी है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विक्रम सिंह, धनंजय सिंह व अन्य ने वाट्सएप पर कुछ लोगों को जबरन गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डाला और धमकी दी। आरोप लगाया है कि विक्रम सिंह कुछ व्यक्तियों का कार से अपहरण करके धनंजय सिंह के घर ले आए। वहां उन्हें पिस्टल से धमकी दी गई।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय सीट से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धनंजय की गिरफ्तारी की कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में की गई है। पूर्व सांसद पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद धनंजय सिंह के जौनपुर स्थित आवास पर छापेमारी कर पुलिस टीम ने आवास से पूर्व सांसद के साथ ही विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
बताया जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरनगर की है। सिंघल ने बाहुबली नेता पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि धनंजय सिंह ने रंगदारी न देने पर उनका अपहरण करा लेने और जान से मार देने की धमकी दी है।