धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर हाईकोर्ट की रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शासन की अनुमति के बिना धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर न लगने दिया जाए।
इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शासन की अनुमति के बिना धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर न लगने दिया जाए। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे बिजनौर के शाह अलीपुर अब्दुल सत्तार मदनपुर गांव के संत रविदास मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया है साथ ही जिला प्रशासन को अन्य धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर पर नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने शौकत अली की याचिका पर दिया है। याचिका में मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि मस्जिद में 5.48 बजे सुबह अजान व रविदास मंदिर में 6.24 बजे सुबह आरती होती है। स्पीकर लगाने की जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है। शासन ने नोटिस जारी की है।
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धारा 133 के तहत कार्यवाही की जा रही है। मंदिर के अलावा आबिद मस्जिद सदर को भी नोटिस दी गई है। कहा कि नियमानुसार निर्धारित डेसिबल से अधिक ऊंची आवाज में स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। याचिका निस्तारित कर दी गई है। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बताया कि मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दिया गया है।
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