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High Court Allahabad : जमीन विवाद में सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी को नियुक्त किया गया कोर्ट कमिश्नर

भूस्वामी की जब्त जमीन मुक्त होने पर दूसरी जमीन देने के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी इलाहाबाद को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने एसडीएम मेजा और याची की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कराकर याची को जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 10:38 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 10:38 PM (IST)
High Court Allahabad : जमीन विवाद में सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी को नियुक्त किया गया कोर्ट कमिश्नर
जमीन के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी इलाहाबाद को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।

प्रयागराज, जेएनएन। भूस्वामी की जब्त जमीन मुक्त होने पर दूसरी जमीन देने के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी इलाहाबाद को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने एसडीएम मेजा और याची की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कराकर याची को जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। 

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प्रयागराज के मेजा तहसील का है यह मामला 

प्रयागराज जिले की मेजा तहसील की इंद्रकली की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता डीके ओझा का कहना था कि उसकी जमीन सीआरपीसी की धारा-146 के तहत कुर्क कर अटैच कर ली गई थी। बाद में इसे मुक्त कर दिया गया। अब सरकार उसको जो जमीन उसे वापस कर रही है। वह उसकी कुर्क हुई भूमि नहीं है, बल्कि दूसरी जमीन है। इसकी बाउंड्री अलग है। जबकि सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याची को जमीन वापस की जा रही है। लेकिन, वह लेने को तैयार नहीं है। 

इस पर कोर्ट ने सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए उनको रविवार 24 जनवरी को मौके पर जाकर अमीन की मदद से याची की जमीन की पहचान कर उसे वापस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमीन की नाप-जोख के दौरान याची और एसडीएम मेजा पूरे समय मौजूद रहकर कोर्ट कमिश्नर का सहयोग करें। कोर्ट ने एसएचओ मेजा को भी मौके पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


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