Move to Jagran APP

प्रयागराज नाम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 13 को

कोर्ट ने कहा कि जिले का नाम बदलने का मुद्दा केवल तथ्यात्मक न होकर कानूनी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 05:10 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 05:10 PM (IST)
प्रयागराज नाम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 13 को
प्रयागराज नाम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 13 को

प्रयागराज : इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नाम बदलने की सरकार की अधिकारिता का मामला तय हो चुका है। बांबे, कोलकाता, बंगलौर आदि के नाम भी पूर्व में बदले गए हैं। इनको लेकर कोर्ट से निर्णय भी आ चुका है। ऐसे में इस केस की सुनवाई की अगली तारीख पर दोनों पक्ष सभी फैसलों को साथ लेकर आएं जिससे कि कोर्ट इस मामले में आदेश पारित कर सके। जनहित याचिका पर सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

loksabha election banner

यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता व राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता से पूर्व के फैसलों को साथ लेकर आने को कहा है। सुनवाई के समय जिले का नाम प्रयागराज किए जाने के खिलाफ दाखिल अन्य याचिकाओं का भी जिक्र हुआ। कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करे, ताकि सभी पक्षों को सुनने के बाद सही निर्णय लिया जा सके। इस पर कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाएं 13 नवंबर को पेश करने को कहा। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा कि वे इस मामले में पूरी तैयारी के साथ आएं जिससे कि कोर्ट उसी दिन कोई निर्णय ले सके। कोर्ट ने कहा कि जिले का नाम बदलने का मुद्दा केवल तथ्यात्मक न होकर कानूनी है। इस कारण इस पर कानूनी बहस की आवश्यकता होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.