मुख्तार अंसारी समेत अन्य सह अभियुक्तों की बहस तीन जून को
एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक मुख्तार अंसारी व अन्य सह अभियुक्तों की अंतिम बहस तीन जून को होगी। मुख्तार बांदा जेल में बंद हैं।
प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में विधायक मुख्तार अंसारी समेत राकेश कुमार पांडेय, बृजेश सोनकर, पंकज यादव, राम दुलारे तथा एक अन्य प्रकीर्ण वाद में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई तिथि तीन जून को मुकर्रर की है। इस तिथि पर अंतिम बहस सुनी जाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं और राजू कन्नौजिया जिला कारागार मऊ में बंद है।
कोर्ट में अनुपस्थित होने पर अभियुक्त अनुज कन्नौजिया, रामू मल्लाह, रामदुलारे की हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं आई। इसके चलते कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। विशेष कोर्ट में उपरोक्त अभियुक्तों ने यह कथन किया है कि उन्हें अब अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। कोर्ट ने अभियुक्तों के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया।
मुख्तार अंसारी की फाइल अलग करने का निर्देश
हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के द्वारा दाखिल की गई आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र में आदेश 9 मई 19 को पारित किया। इसके तहत कहा कि यदि अन्य सह अभियुक्त मुकदमे की सुनवाई में सहयोग नहीं करते हैं तो माह के अंदर मुख्तार अंसारी की पत्रावली को अलग करके कार्यवाही की जाए।
कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार हुए नत्थूराम
विशेष कोर्ट एमपी एमएलए न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने बदायूं जिले के नत्थूराम कश्यप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बदायूं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी पेश की गयी। तर्क में कहा गया कि वह निर्दोष है, राजनीतिक कारणों से मुकदमा कायम हुआ है और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। कोर्ट ने जमानत की शर्तों को पूरा करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।
क्या था मामला
मामला यह था कि एसओ सुभाष चंद्र तोमर ने 1 अप्रैल 07 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि बसपा प्रत्याशी खालिद परवेज, सपा के फकरे अहमद, लोक जन शक्ति पार्टी प्रत्याशी नाथूराम कश्यप, भाजपा के विमल कृष्ण अग्रवाल ने वाल राइटिंग व पोस्टर लगा लिए जो आचार संहिता का उल्लंघन था।
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