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Allahabad High Court: जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर की ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर आचार्य पीठाधीश्वर रामघाट अयोध्या व पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्री महेश्वर धाम वृंदावन मथुरा का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए। उन्हें धर्मदंड व भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 04:24 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 04:24 PM (IST)
Allahabad High Court: जगद्गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर की ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई
हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जगद्गुरु परमहंस ने धर्मदंड, भगवा वस्त्र धारण कर ताजमहल देखने की अनुमति मांगी है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। धर्मदंड व भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जगद्गुरु परमहंस की याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। 20 मई को सुनवाई की संभावना है। याचिका न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ के समक्ष लगी थी। हालांकि समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए थे, उन्‍हें हाउस अरेस्‍ट रखा गया : याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, रामघाट, अयोध्या व पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान, दशनाम गोस्वामी अखाड़ा श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए। उन्हें धर्मदंड व भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। 3 मई 2022 को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की गई है।

याचिका में प्रवेश की अनुमति की मांग : याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है। याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है।


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