जीएसटी पोर्टल ने बढ़ाई व्यापारियों की परेशानी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे बहाल
रिटर्न फाइल न करने से जिन व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गए थे, बहाल नहीं हो पाने से वह परेशान हैं। इसका कारण जीएसटी पोर्टल है।
प्रयागराज : जीएसटी पोर्टल ने ऐसे व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है, जिनके रजिस्ट्रेशन छह महीने से रिटर्न फाइल न करने के कारण निरस्त हो गए हैं। पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण रिटर्न दाखिल करने संबंधी हर महीने का संलग्नक (ड्रॉप डाउन) नहीं खुल रहा है। इससे वह न बकाया रिटर्न दाखिल कर पा रहे हैं और न ही रजिस्ट्रेशन बहाली (रेवोकेशन) का प्रार्थना पत्र ही दे पा रहे हैं।
वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे व्यापारी
पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण पिछले छह महीने से व्यापारी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण कई व्यापारियों का वस्तु एवं सेवा कर रजिस्टे्रशन निरस्त कर दिया गया है। ऐसे व्यापारियों के लिए प्रावधान है कि निरस्तीकरण आदेश के 30 दिन के अंदर रिटर्न दाखिल करके ऑनलाइन रेवोकेशन प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण इस संबंध में व्यापारियों का कोई काम नहीं हो पा रहा है। लिहाजा, वह वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कोई अन्य विकल्प न होने के कारण अधिकारी भी व्यापारियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं।
पोर्टल की गड़बड़ी की जानकारी मुख्यालय में विभाग ने दी है
वाणिज्यकर विभाग के एक अफसर ने बताया कि पोर्टल की गड़बड़ी के बारे में लखनऊ स्थित मुख्यालय को अवगत कराया जा चुका है। हालांकिा अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है।
व्यापारी नेतागण कहते हैं
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा और अध्यक्ष सतीश केसरवानी का कहना है कि अक्सर पोर्टल अक्सर दगा दे जाता है। इससे व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ती है। यही कारण है कि समय से रिटर्न फाइल न कर पाने पर व्यापारियों को पेनॉल्टी भी जमा करना पड़ता है।