अगर ऐसा किया, पकड़े गए तो सामान के मूल्य के बराबर व्यापारी भरेंगे जुर्माना Prayagraj News
जीएसटी लागू हुआ है तब से कई व्यापारियों द्वारा फर्जी इनवायस से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने के कई मामले सरकार के संज्ञान में आए। इससे करोड़ों रुपये की राजस्व क्षति हुई है।
प्रयागराज, जेएनएन। फर्जी इनवायस से माल मंगाने वाले व्यापारी अब होशियार हो जाएं। क्योंकि ऐसा करने पर जुर्माना उन्हें देना होगा। जुर्माना भी सामान के मूल्य के बराबर देना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि सरकार ने आयकर में नए दंड का प्रावधान जो किया है।
करोड़ों रुपये की क्षति पर अंकुश लगाने के लिए नियम लागू
जबसे वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हुआ है, तब से व्यापारियों द्वारा फर्जी इनवायस से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने के कई मामले सरकार के संज्ञान में आए। इससे करोड़ों रुपये की राजस्व क्षति हुई है। इसे रोकने के लिए नए बजट में आयकर में नए दंड का प्रावधान कर दिया गया है।
यह है सरकार की नई व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम की धारा 271 (एए-डी) में फर्जी इनवायस से व्यापारी जितनी कीमत का माल मंगाएंगे, जांच के दौरान पकड़े जाने पर माल की पूरी कीमत जुर्माने के तौर पर वसूली जाएगी। आयकर के इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसा हम इस तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यापारी ने 10 करोड़ रुपये का माल मंगाया है और उसमें इनवायस फर्जी लगी है तो पकड़े जाने पर 10 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगेगा।
बोले कर एवं वित्त सलाहकार डॉक्टर पवन जायसवाल
कर एवं वित्त सलाहकार डाॅ. पवन जायसवाल कहते हैं कि अगर व्यापारी ने माल की बिक्री से 20 फीसद की बचत की है तो उस पर इनकम टैक्स 30 फीसद ही लगता है। वहीं नई व्यवस्था में जितने का माल व्यापारी खरीदेगा, फर्जी इनवायस होने पर उतना ही जुर्माना भी लगेगा।
इन परिस्थितियों में लगेगा जुर्माना :
-फर्जी इनवायस बनाकर माल मंगाने पर
-बिना इनवायस बनाए माल की खरीद व बिक्री करने पर
-खातों में खरीद-बिक्री की इंट्री न करना