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पूर्व विधायक विजय मिश्रा एवं उनके गनर को पांच वर्ष की सजा

जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा एवं गनर संजय मौर्य को धारा 282 आईपीसी में एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नवनीत सिंह ने उभय पक्ष को सुनने के उपरांत फैसला सुनाया।

By Jagran NewsEdited By: Mohammed AmmarPublished: Sat, 18 Mar 2023 10:12 PM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2023 10:12 PM (IST)
पूर्व विधायक विजय मिश्रा एवं उनके गनर को पांच वर्ष की सजा

प्रयागराज, जागरण ऑनलाइन टीम। भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके गनर संजय मौर्य को सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी/एमपी एमएलए कोर्ट ने चुनावी सभा में फायरिंग करने के मामले में दोषी पाने पर पांच साल की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई गई है।

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भादंसं की धारा 182 में छह माह, धारा 201 में 1000 रुपये जुर्माना, आइपीसी 203 में दो साल की सजा तथा 25 (1A)आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर के मामले में पांच वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माना लगाया है।

जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा एवं गनर संजय मौर्य को धारा 282 आईपीसी में एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नवनीत सिंह ने उभय पक्ष को सुनने के उपरांत फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि मामला चुनावी सभा में गनर के शस्त्र से गोली चलने का है। उस समय धारा 144 लगी हुई थी।


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