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लोन की गाड़ी बेचकर 8.5 लाख रुपये ऐंठे, ब्रोकर व आरटीओ लिपिक पर केस Prayagraj News

ठग दंपती ने लोन पर ली गई कार को बेचकर साढ़े आठ लाख रुपये ले लिए। मामला खुला तब जब बैंक केनरा बैंक के लोग पहुंचे। मामले में ब्रोकर दंपती और आरटीओ लिपिक पर केस दर्ज हुआ है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 12 Aug 2019 10:37 AM (IST)Updated: Mon, 12 Aug 2019 10:52 AM (IST)
लोन की गाड़ी बेचकर 8.5 लाख रुपये ऐंठे, ब्रोकर व आरटीओ लिपिक पर केस Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। नैनी के गंगोत्री नगर में रहने वाले कारोबारी को मुट्ठीगंज के एक ठग दंपती ने लोन वाली कार बेचकर साढ़े आठ लाख रुपये हड़प लिए। तीन लोगों पर नामजद और आरटीओ कार्यालय के अज्ञात लिपिक पर केस दर्ज कराया गया।

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ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा

गंगोत्री नगर निवासी व्यापारी कमल सिंह ने बताया कि उन्होंने तीन साल पहले ब्रोकर मोहम्मद कलीम के जरिए मुट्ठीगंज में महावीरन गली निवासी सुनील पाठक से उनकी कार का सौदा किया था। गाड़ी सुनील की पत्नी कल्पना के नाम पर थी। उन्होंने साढ़े आठ लाख रुपये में गाड़ी खरीद ली। सुनील ने बताया था कि गाड़ी का लोन जमा हो चुका है। उसने आरटीओ कार्यालय का कागजात भी दिखाया। गाड़ी कमल के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। तीन साल बाद पिछले दिनों केनरा बैंक की जीरोरोड शाखा की टीम कमल के पास पहुंची तो पता चला कि कार का लोन बाकी है। बैंक मैनेजर ने भी दिखाया कि कार की कई किस्त अभी जमा होनी है। यानी कमल के साथ धोखा हुआ।

आरटीओ कार्यालय से भी नो ड्यूज का कागजात जारी किया गया था

सोचने वाली बात यह है कि आरटीओ कार्यालय से भी नो ड्यूज का कागजात जारी किया गया था। कमल गाड़ी मालिक के घर गए तो पता चला कि पति-पत्नी लंबे समय से लापता हैं। उनकी शिकायत पर धूमनगंज थाने में मुकदमा लिखा गया।

सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग, केस दर्ज
झूंसी के कनिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करने का मामला सामने आया है। एसडीएम फूलपुर विवेक चतुर्वेदी के निर्देश पर झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नायब तहसीलदार हरि प्रताप सिंह ने बताया कि कनिहार गांव में राजस्व टीम ने जांच किया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सभा के खाते में जो जमीन नवीन परती में दर्ज है उस पर ही अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग हो रही थी। फौरन प्लाटिंग रोकने के निर्देश दिए गए। इसके बाद लेखपाल रामकुमार वर्मा की तहरीर पर प्लॉटिंग कराने वाले उदय प्रताप श्रीवास्तव निवासी मोहिले नगर, बाघंबरी गद्दी, अल्लापुर के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा एंटी भूमाफिया के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। झूंसी पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से पुलिस को आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं।

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