मां का फर्जी हस्ताक्षर कर एफडी का पैसा निकालने पर पुलिस को एफआइआर का आदेश
फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक से पैसा निकालने के मामले में अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने आशीष गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर प्रदीप कुमार अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
प्रयागराज, जेएनएन। अपनी मां का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक से पैसा निकालने के मामले में अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने आशीष गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर प्रदीप कुमार अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि छल किए जाने तथा न्यास भंग अपराध कार्य किया जाना अभिव्यक्त होता है, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।
एफडी खाते से ट्रांसफर कर ली थी रकम
इस मसले पर कोर्ट ने कहा कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना करना सुनिश्चित करें। आशीष गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता 156 (3) के तहत अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि उसके भाई राजीव गुप्ता व भाभी अर्चना गुप्ता ने सात अगस्त को बैंक मैनेजर से मिलकर मां का फर्जी हस्ताक्षर कर एफडी खाते के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। जबकि वादी ने कोर्ट में मां की मृत्यु 29 सितंबर को हो जाने का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। मृत्यु होने के लगभग एक महीने बाद मां के फर्जी हस्ताक्षर से पैसा ट्रांसफर कराए जाने का आरोप है जिस पर मुकदमे का आदेश दिया गया है।
जिला जज ने कार्यभार संभाला
प्रयागराज : जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। तबादला होने के बाद वह आगरा से यहां आए हैं। यहां पर तैनात जिला जज अमरजीत त्रिपाठी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। जिला जज मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ हाल में दोपहर डेढ़ बजे अधिवक्ताओं से मुलाकात करेंगे। जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री प्रमोद सिंह ने बताया की जिला जज के स्वागत समारोह के चलते दोपहर बाद अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।