Covid 19 Vaccination: कोरोना टीकाकरण में प्राइवेट अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी, ये गाइडलाइन का अवश्य करना होगा पालन
Covid 19 Vaccination सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं जबकि पिछले दिनों प्राइवेट अस्पतालों को अधिकार दिए गए हैं कि वे प्रति लाभार्थी 250 रुपये लेंगे। इससे ज्यादा दाम लेने पर शिकायत होती है तो कार्रवाई होगी।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश शासन ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविड 19 टीकाकरण में दाम जरूर तय कर दिए हैं। निजी अस्पतालों को कई अन्य अधिकार भी दिए हैं। हालांकि उन्हें नियम वही अपनाना होगा जो सरकार की गाइडलाइन है। टीके का वह सिर्फ दाम ही 250 रुपये ले सकते हैं, लाभार्थी को टीका लगाने से पहले उन्हें 20 तरह की बीमारियों से संबंधित प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इसका ब्योरा उन्हें स्वास्थ्य विभाग को दैनिक आधार पर देना होगा।
निजी अस्पताल प्रत्येक व्यक्ति से 250 रुपये लेंगे
स्वास्थ्य महकमे ने 45 से 60 साल उम्र के बीच बीमार लोगों को कोरोना के टीके लगाने की अलग कैटेगरी तय की है। जबकि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कैटेगरी अलग है। इन्हें अभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त में टीके लगाए जा रहे हैं जबकि पिछले दिनों प्राइवेट अस्पतालों को अधिकार दिए गए हैं कि वे प्रति लाभार्थी 250 रुपये लेंगे। इससे ज्यादा दाम लेने पर शिकायत होती है तो कार्रवाई होगी।
निर्धारित प्रोफार्मा यह है
वहीं यह भी तय किया गया है कि प्राइवेट अस्पताल लाभार्थी से यह प्रमाण पत्र लेंगे कि उसका किस बीमारी का और किस डाक्टर से इलाज पहले से चल रहा है। इसके लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा बना है जिसके सभी कॉलम भरने पर ही टीके लगाए जा सकते हैं।
बोले, कोरोना टीकाकरण के नोडल अधिकारी
कोरोना टीकाकरण के नोडल अफसर डा. ऋषि सहाय के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी सरकारी अस्पताल जैसे सभी मानक तय हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट अस्पताल लाभार्थी से 250 रुपये दाम लेंगे और वैक्सीन सरकार से ही खरीदेंगे। हालांकि वैक्सीन अभी खुले मार्केट में आयी भी नहीं है। बताया कि वैक्सीन बाजार में आने में अभी तीन से चार महीने लग सकते हैं।