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पूर्व सांसद अतीक के करीबी अकबर व फरहान की जमानत खारिज

25 सितंबर 2015 को आबिद प्रधान की कार से धूमनगंज के मारियाडीह जाते हुए आबिद की चचेरी बहन अलकमा व ड्राइवर सुरजीत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 01:46 PM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 01:46 PM (IST)
पूर्व सांसद अतीक के करीबी अकबर व फरहान की जमानत खारिज
पूर्व सांसद अतीक के करीबी अकबर व फरहान की जमानत खारिज

प्रयागराज : धूमनगंज के बहुचर्चित अलकमा-सुरजीत हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी अकबर और फरहान की जमानत खारिज हो गई। विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अपराध की गंभीरता व दोनों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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25 सितंबर 2015 को आबिद प्रधान की कार से धूमनगंज के मारियाडीह जाते हुए आबिद की चचेरी बहन अलकमा व ड्राइवर सुरजीत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। आबिद प्रधान ने सात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। सभी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो गया था। बाद में मृतक सुरजीत की पत्‍‌नी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि विवेचना में गलत लोग फंसाए गए हैं।

कोर्ट के आदेश पर पुन: विवेचना हुई। पुलिस ने आबिद, फरहान अकबर व अन्य के साथ पूर्व सासद अतीक अहमद को साजिश का आरोपी बनाया गया। इसी मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। प्रकरण में आरोपित फरहान व अकबर की ओर से जमानत प्राथना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसे विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने खारिज कर दिया। अतीक अहमद इन दिनों देवरिया जेल में बंद हैं। फिर नहीं पेश हुआ अतीक चंदन, कोर्ट सख्त :

कौशांबी में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में सेंट्रल जेल नैनी से तय तिथि में अतीक चंदन को पेश न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एसएसपी प्रयागराज की दूसरी बार गलती मानते हुए उनसे और जेल अधीक्षक केंद्रीय कारागार से स्पष्टीकरण मांगा है। एसओ पूरामुफ्ती को विशेष वाचक बनाते हुए अदालत ने आदेशित किया कि ई-मेल के जरिए एसएसपी व जेल अधीक्षक को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं।

पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा गांव निवासी अतीक चंदन खूंखार अपराधी है। उसके खिलाफ गैर जनपदों में भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2014 में उसके खिलाफ एक मुकदमा पूरामुफ्ती में भी दर्ज है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अर¨वद मिश्र की अदालत में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ऐसे मुकदमों को तीन से नौ महीने के भीतर निस्तारित किए जाने का फरमान जारी किया था। केंद्रीय कारागार नैनी में बंद अतीक चंदन को कई बार पेशी पर न्यायालय नहीं लाया गया। इस पर एफटीसी कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा था। केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने जवाब दिया था कि उन्हें एसएसपी प्रयागराज नितिन तिवारी द्वारा पुलिस सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है।

कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए पांच दिसंबर को बंदी अतीक चंदन सहित एसएसपी को हाजिर होने का आदेश दिया था। नियत तिथि पर अतीक चंदन को तो सुरक्षा कर्मियों के साथ कोर्ट में पेश किया गया लेकिन एसएसपी नहीं आए। दोबारा लापरवाही बरतते हुए 12 दिसंबर को अतीक चंदन को पेश नहीं किया गया। गुरुवार को भी अतीक चंदन की पेशी होनी थी लेकिन उसे नहीं लाया गया। एफटीसी द्वितीय अर¨वद मिश्र ने पत्र भेजकर एसएसपी व जेल अधीक्षक से अगली तिथि 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ ही अतीक चंदन को इसी तारीख पर पेश करने का भी आदेश जारी किया है।


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