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एसपी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

नवाबगंज थाने में 2013 में हत्या और एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तब देवरंजन सोरांव में सीओ थे। मुकदमा सरकार बनाम राजमंगल विचाराधीन है।

By Ashish MishraEdited By: Published: Mon, 23 Jul 2018 10:32 PM (IST)Updated: Mon, 23 Jul 2018 10:32 PM (IST)
एसपी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश
एसपी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

इलाहाबाद (जेएनएन)। हत्या और एससीएसटी एक्ट के मुकदमे में गवाही देने में लगातार हीलाहवाली करने पर एसपी प्रतापगढ़ देव रंजन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश हुआ है। यह आदेश अपर जिला जज रश्मि नंदा ने दिया है। कोर्ट ने मामले को लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखा है।

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नवाबगंज थाने में 2013 में हत्या और एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तब देवरंजन सोरांव में सीओ थे। मुकदमा सरकार बनाम राजमंगल विचाराधीन है। इस मुकदमे में वह गवाह हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए सूचना भेजी, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। मामले में कोर्ट ने 21 अप्रैल 2018 को उनका वेतन रोकने का आदेश देते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया।

उस वक्त इनकी तैनाती शामली जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर थी। अदालत के आदेश का तामीला एसपी शामली ने नहीं किया। इसके बाद फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसी दौरान देव रंजन की तैनाती एसपी प्रतापगढ़ के रूप में हो गई। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई हुई तो देव रंजन फिर हाजिर नहीं हुए।

इस पर कोर्ट ने आइजी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा कि एसपी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीप्रकाश शुक्ला को भी निर्देशित किया कि वे गवाह को पेश कराने के लिए प्रयास करें अन्यथा साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। इस मुकदमे को हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारित करने का आदेश दिया है।  


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