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प्रयागराज की कोर्ट ने दिया बैंक मैनेजर और कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने विजया बैंक के मैनेजर कैशियर और तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में सुजीत कुमार मौर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 ( 3) के तहत अर्जी दाखिल की थी।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sun, 17 Oct 2021 07:40 AM (IST)Updated: Sun, 17 Oct 2021 07:40 AM (IST)
प्रयागराज की कोर्ट ने दिया बैंक मैनेजर और कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विजया बैंक के मैनेजर, कैशियर और तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा लिखने का दिया आदेश

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने विजया बैंक के मैनेजर, कैशियर और तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में सुजीत कुमार मौर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 ( 3) के तहत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए हनुमानगंज विजया बैंक के शाखा प्रबंधक आलोक नाथ मिश्रा और बैंक में कार्यरत लिपिक प्रियंका तथा दिनेश चंद्र, प्रभाकांत, विकास चंद्र के विरुद्ध इंस्पेक्टर सरायइनायत को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया। सुजीत कुमार ने अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि उसके भाई की हनुमानगंज बाजार में बक्सा बनाने की दुकान है। दिनेश चंद्र व प्रभाकांत दुकान पर आए और कम ब्याज पर लोन दिलाने के नाम पर भाई को ले जाकर विजया बैंक मैनेजर से मिलवाया। बैंक मैनेजर ने तुरंत खाता खोलकर चेकबुक जारी कर दिया। दिनेश चंद्र ने चेकबुक के कुछ पन्नों पर हस्ताक्षर बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि खाते में 15 लाख का लोन स्वीकृत हुआ था। लोन का सारा पैसा निकाल लिया गया। लोन के लिए बंधक की गई जमीन को आरोपित दिनेश चंद्र, प्रभाकांत ने लोन खत्म कराने के नाम पर तहसील ले जाकर बिना पैसा दिए अपने नाम पर बैनामा करा लिया।

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महिला से बदसलूकी करने के आरोपितों को जमानत नहीं

प्रयागराज : महिला से अभद्रता के आरोपित कमला शंकर ,भोलानाथ, महावीर, अमित , संतोष, बृजमोहन, महान मिश्र की अग्रिम जमानत जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अपर सेशन जज कृष्ण कुमार ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव, बालकृष्ण मिश्र तथा आरोपित के अधिवक्ता के तर्क को सुनकर जमानत अर्जी को खारिज किया। घटना 16 सितंबर 2021 को कोरांव थाना के नेवरिया चमन का पूरा गांव में हुई थी। महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपित एक राय होकर उसके घर में लाठी, डंडा लेकर घुस आए और उसकी पत्नी को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया। जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी बताया कि उसने अतिक्रमण के खिलाफ उप जिलाधिकारी के यहां शिकायत की थी, जिससे नाराज होकर यह घटना की गई। अदालत ने आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी पर कहा कि मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है। यह महिला के साथ अभद्रता किया गया अपराध है। अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।


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