एमपी एमएलए कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की निगरानी याचिका में फैसला सुरक्षित Prayagraj News
सीएम योगी आदित्यनाथ व सपा नेता तलब अजीज की निगरानी याचिका मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। 16 जुलाई तक के लिए निर्णय कोर्ट ने सुरक्षित रखा है।
प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तलत अजीज की ओर से पेश की गई निगरानी याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों पक्षकारों की याचिकाओं में तर्क सुनने के बाद निर्णय 16 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर लिया है।
महाराजगंज के कोतवाली में दर्ज किया गया था दोनों पक्षों का मुकदमा
10 फरवरी 1999 को महाराजगंज के कोतवाली थाने में महिला समाजवादी पार्टी के नेता तलत अजीज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (तत्कालीन सांसद) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तलत अजीज का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ आए और समाजवादी पार्टी की मीटिंग के दौरान गोली चलाई। इसमें गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। इसी घटना के संबंध में योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विशेष समुदाय के लोगों ने उनके व उनके समर्थकों पर हत्या के उद्देश्य से ईंट-पत्थर चलाया। वाहनों में तोडफ़ोड़ कर फायरिंग की। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों की प्राथमिकी पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
तलत अजीज और योगी आदित्यनाथ ने निगरानी याचिका में चुनौती दी है
दोनों पक्षों की ओर से प्रोटेस्ट दाखिल किया। 13 मार्च 2018 को सीजेएम महाराजगंज ने इसे खारिज कर दिया। इसी आदेश को तलत अजीज और योगी आदित्यनाथ ने निगरानी याचिका में चुनौती दी है। शुक्रवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर 16 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है।