Night curfew in Prayagraj : संक्रमण की दहशत, रात 10 से सुबह 08 बजे तक नाइट कर्फ्यू, इन सेवाओं को रहेगीछूट
Night curfew in Prayagraj शासन के निर्देशानुसार जिन जिलों में रोजाना पांच सौ से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगेगा। यहां तीन दिनों से पांच सौ से अधिक मामले आ रहे हैं। इसलिए अब कर्फ्यू रात दस से सुबह आठ बजे तक लागू रहेगा।
प्रयागराज,जेएनएन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रात दस से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। आधी रात को डीएम ने इसका आदेश जारी किया है। इसको देखते हुए पुलिस सक्रिय हो गई। नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
पिछले पांच दिनों से लगातार मिल रहे अधिक मरीज
पिछले पांच दिनों से कोरोना के मामले में एकाएक तेजी देखी गई है। तीन अप्रैल को जहां 398 मामले मिले, वहीं चार को बढ़कर 475 हो गए। पांच अप्रैल को 652 तो छह अप्रैल को रिकार्डतोड़ 1084 मामले मिले। सात अप्रैल को फिर 1078 केस पाए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार की रात डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। शासन के निर्देशानुसार जिन जिलों में रोजाना पांच सौ से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगेगा। यहां तो पिछले तीन दिनों से लगातार पांच सौ से अधिक मामले आ रहे हैं। इसलिए अब कर्फ्यू रात दस से सुबह आठ बजे तक लगा दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी ही घर से बाहर निकलेंगे।
डीएम के आदेश के बाद सक्रिय हुई पुलिस
डीएम के आदेश के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई। इससे पहले शाम को आइजी केपी सिंह ने सिविल लाइंस सहित कई भीड़भाड़ इलाकों में पहुंचकर लोगों से मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील की। रात के कर्फ्यू के साथ ही दिन में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
इनको रहेगी छूट
- फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- चुनाव ड्यूटी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों, रात्रि शिफ्ट के निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट रहेगी।
- एयरपोर्ट, रोडवेज और बस के आवागमन की छूट रहेगी, लोग टिकट दिखाकर आ जा सकते हैं।
- जिले भर में एक से 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। आनलाइन कक्षाएं चलेंगी।
- बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाल सकता है।
- मंदिर, मस्जिद, चर्च, न्यायालयों, कार्यालयों आदि में बिना मास्क प्रवेश नहीं होगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर ही सार्वजनिक आयोजन होंगे।
- किसी बंद कमरे में आयोजन करने के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम सौ व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी।
- खुले स्थल पर होने वाले आयोजन के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम दो सौ लोगों के लिए ही अनुमति मिलेगी।
- सामूहिक आयोजनों में कोविड-19 की गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।