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इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना केस दर्ज

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य राजेश त्रिपाठी कोर्ट की अवमानना केस में फंस गए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 09:16 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 09:16 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना केस दर्ज
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना केस दर्ज

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य राजेश त्रिपाठी कोर्ट की अवमानना केस में फंस गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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मंगलवार को उनके खिलाफ अवमानना का केस मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की बेंच में लगा था। हालांकि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा खुद को सुनवाई से अलग करने के कारण मामले को नई पीठ के समक्ष नामित करने का आदेश दिया गया है। अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की आधिकारिक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

खुद राजेश त्रिपाठी भी अवमानना कार्रवाई के सही वजह से अनभिज्ञ हैं। उनका कहना है कि एक लिस्टेड मामले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के खिलाफ महानिबंधक को शिकायत भेजी गई है। राजेश का मानना है कि संभव है कि इसे लेकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई हो।


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