Chinmayanand Case : एसआइटी ने हाई कोर्ट में दाखिल की प्रगति रिपोर्ट, अब आठ जनवरी को होगी सुनवाई
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे आरोप की जांच कर रही एसआइटी ने बुधवार को हाई कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश किया। साथ ही कोर्ट द्वारा मांगी जानकारी हलफनामा भी दिया।
प्रयागराज, जेएनएन। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे आरोप की जांच कर रही एसआइटी ने बुधवार को हाई कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश किया। साथ ही कोर्ट द्वारा मांगी जानकारी हलफनामा भी दिया। मामले की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका की अगली सुनवाई की तारीख आठ जनवरी तय की है।
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान एसआइटी टीम के अधिकारियों की उपस्थिति से छूट दे दी है। इस सुनवाई के दौरान टीम के अधिकारी कोर्ट में हाजिर थे। कोर्ट ने पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण जैन को दो हफ्ते में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट की खंडपीठ दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच की निगरानी कर रही है। पीड़िता द्वारा यह सवाल उठाया गया उसकी लोधी थाना नई दिल्ली में की गई शिकायत की जांच नहीं की जा रही है। साथ ही चिन्मयानंद द्वारा पीड़िता की नहाते समय की गई वीडियोग्राफी को भी जांच में शामिल नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने एसआइटी से हलफनामा मांगा था। एसआइटी की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता को जवाब देने का समय दिया है।
यह है पूरा मामला...
शाहजहापुर की एलएलएन छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। छात्रा व उसके दोस्त संजय, सचिन, विक्रम पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप है। पिछले दिनों दुष्कर्म व यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वह अपने दोस्त संजय के साथ राजस्थान के दौसा में 30 सितंबर को पुलिस को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में एसआइटी के गठन का आदेश दिया था। छह सितंबर को शाहजहांपुर पहुंची एसआइटी ने नए सिरे से जांच शुरू की तो परतें खुलती चली गईं। एसआइटी ने दुष्कर्म मामले में चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया और छात्रा के दोस्त संजय, सचिन, विक्रम को फिरौती मामले में उसी दिन गिरफ्तार किया, जबकि छात्रा को भी फिरौती मामले में 25 सितंबर को गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे 11 दिसंबर को रिहा कर दिया गया।