Move to Jagran APP

मोबाइल पर बधाई संदेश भेजे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाराज, जारी किया आदेश

हाल में ही कई डिस्ट्रिक जजों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों पर उनके निजी मोबाइल पर बधाई संदेश भेजे थे।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 24 Aug 2019 12:02 PM (IST)Updated: Sat, 24 Aug 2019 12:08 PM (IST)
मोबाइल पर बधाई संदेश भेजे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाराज, जारी किया आदेश
मोबाइल पर बधाई संदेश भेजे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाराज, जारी किया आदेश

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने उनके पर्सनल मोबाइल पर जिला जज तथा अन्य लोगों के शुभकामना संदेश व अन्य मैसेज प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक मयंक जैन ने प्रदेश के सभी जिला जजों व न्यायिक अधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश को किसी पर्व पर वाट्सएप पर शुभकामना संदेश व मैसेज न भेजने को कहा है।

loksabha election banner

मयंक जैन के शुक्रवार को सभी जिला न्यायाधीशों के साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी करके बताया कि मैसेज भेजने से मुख्य न्यायाधीश को काफी असुविधा हो रही है। उन्हें बहुत आवश्यक संदेश ही दिए जाएं। इसकी अवहेलना करने को गंभीरता से लिया जाएगा। महानिबंधक ने जिला जजों से कहा है कि इस महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी सभी न्यायिक अधिकारियों को दी जाए, जिससे उसका पालन हो सके।

इलाहाबाद हाईकार्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर पर्सनल मोबाइल पर डिस्ट्रिक जजों के बधाई संदेश मिलने से खफा हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस का लेटर सभी डिस्ट्रिक जज व न्यायिक अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वह लोग इमरजेंसी के अलावा कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज ना भेजें।

हाल में ही कई डिस्ट्रिक जजों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों पर उनके निजी मोबाइल पर बधाई संदेश भेजे थे। जिसके बाद चीफ जस्टिस के आदेश पर महानिबंधक ने एक लेटर जारी कर सभी डिस्ट्रिक जजों और न्यायिक अधिकारियों को भेजा गया है कि वो जन्माष्टमी के अलावा किसी भी त्योहारों पर व्हाट्सएप मैसेज न भेजें।

बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज जज के लिए परेशानी का सबब बन रहा है क्योंकि काम करते वक्त ऐसे मैसेज लगातार उनके स्मार्टफोन पर आ रहे थे। सभी जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ऐसे किसी भी मैसेज को भेजने से मनाही की गई है और इस निर्देश को मोस्ट अर्जेंट बताया गया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.