जीएसटी छूट सीमा बढऩे से कारोबारियों को मिली रजिस्ट्रेशन कराने से छूट
केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी छूट की सीमा बढ़ाने से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। व्यापारी नेताओं ने भी इसका स्वागत किया।
प्रयागराज : चुनावी साल ने जिले के 16 हजार कारोबारियों की बल्ले-बल्ले कर दी है। अब उन्हें जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में छूट की सीमा बढ़ा दी है। कौशांबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर के आठ हजार कारोबारी भी इस छूट का फायदा उठाएंगे।
20 से 40 लाख रुपये हुई छूट की सीमा
जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवाकर में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया है। कंपोजियन स्कीम की सीमा भी एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है। छूट की सीमा बढ़ाए जाने से मंडल के पंजीकृत 48949 व्यापारियों में से करीब 23-24 हजार को लाभ मिलेगा। जिले में रजिस्टर्ड लगभग 34 हजार व्यापारियों में 16 हजार को रजिस्ट्रेशन कराने से छूट मिल जाएगी। इसी प्रकार प्रतापगढ़, कौशांबी और फतेहपुर के भी करीब आठ हजार व्यापारियों को फायदा होगा।
मॉनीटरिंग होगी अच्छी
वाणिज्यकर विभाग के कुछ अफसरों का मानना है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या कम होगी तो बचे कारोबारियों की मॉनीटरिंग अच्छी होगी, क्योंकि अधिकारी कम होने से सभी की निगरानी नहीं हो पाती है। जो लीकेज है, वह भी ठीक होगा। हालांकि, विभाग के शीर्ष अफसर कहते हैं कि जब तक सर्कुलर जारी न हो, छूट के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है।
क्या कहते हैं व्यापारी नेता
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय से करीब 45-50 फीसद व्यापारी रजिस्ट्रेशन के दायरे से निकल जाएंगे। अगर छूट का दायरा 75 फीसद हो जाए तो सिर्फ निर्माताओं को ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
कैट के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा
कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि व्यापारियों के रिफंड, आटो पाटर््स, एल्युमिनियम के बर्तन आदि पर कर की दर को सरकार को कम करना चाहिए। रिटर्न को मासिक की जगह तिमाही करना चाहिए।