एमपी एमएलए कोर्ट में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष का सरेंडर, मिली जमानत
बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई की। आधार पर्याप्त होने पर 20-20 हजार रुपये की दो जमानत व बंधपत्र पेश करने पर उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया।
लखनऊ के हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी
बसपा प्रदेश अध्यक्ष राम अचल के खिलाफ 21 जुलाई 2016 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विधानसभा मार्ग पर जाम लगाया और हंगामा किया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश ने राम अचल को जमानत दे दी।
आयकर अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म की अर्जी
नैनी क्षेत्र के महेवा पूरब पट्टी की रहने वाली एक पीडि़ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता सिंह नागौर के समक्ष प्रोटेस्ट अर्जी दी है। अर्जी में कहा गया है कि आयकर अधिकारी ने उसकी गरीबी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। याची का कहना है कि नैनी थाने में 15 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आयकर अधिकारी दाउद को क्लीन चिट दे दी और क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। याचिनी ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर कार्रवाई की मांग की है।
अगली सुनवाई 20 जून को मुकर्रर
मामले की अगली सुनवाई 20 जून को मुकर्रर की गई है। नैनी पुलिस का कहना है कि जांच में जो सही पाया गया, उसी आधार पर कार्यवाही की गई है।
हत्या के मामले में जमानत खारिज
हत्या के आरोपित संतोष यादव, थाना झूंसी की जमानत अर्जी सेशन जज एके ओझा ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के प्रबल विरोध को सुनने के बाद अर्जी खारिज की गई। कोर्ट को बताया गया कि दिनदहाड़े प्रापर्टी डीलर राजदेव की हत्या की गई थी।
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